• illegal means | |
अवैध: unstatutable invalid unlaeful illegal clandestine | |
साधन: agency vehicle instrumental Media instrumentality | |
अवैध साधन अंग्रेज़ी में
[ avaidh sadhan ]
अवैध साधन उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- दौड़ रही है ओवरलोड जीपें ((सोप))-!-कस्बे सहित क्षेत्र में इन दिनों बस-स्टैंड पर निजी अवैध साधन जीपें अन्य वाहन क्षमता से अधिक सवारियां भरकर सड़कों पर दौड़ रही है।
- संपूर्ण पहली तिमाही 2008, “ तुषार ” के बिल्डरों और एक आलंकारिक और शाब्दिक अर्थ में-वे काट दिया है बिजली: कंपनी के एक नए नेतृत्व की कथित रूप से बाहर पुराने के तत्वों को लात मारी और बदले में इन पुराने आइटम (बिजली से पहले “ elektrorubilnik तोड़ दिया ” व्यवस्था से सटे भवन) के साथ अवैध साधन के द्वारा की सेवा की.
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अपराध का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि अभियुक्त ने उपर्युक्त राशि पटवार हलका, दूदाबेरी (जिला बाड़मेर) के पटवारी के पद पर रहते हुये एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट एवं अवैध साधन से प्राप्त की है, इस कारण इसका यह कृत्य अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन भी आपराधिक अवचार (दुराचरण) की परिधि में आता है।
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अपराध का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि अभियुक्त चौथाराम ने उपर्युक्त राशि तहसील शिव, जिला बाड़मेर में हलका पटवारी चेतरोड़ी के पद पर रहते हुये एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट एवं अवैध साधन से प्राप्त की, इस कारण इसका यह कृत्य भी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार (दुराचरण) की परिधि में आता है।
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन अपराध का प्रश्न है, अभियुक्त बाबूसिंह ने उपर्युक्त रिश्वत राशि एक लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्य करने के लिये भ्रष्ट या अवैध साधन से प्राप्त की है, इस कारण उसका यह कृत्य धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार की परिधि में भी आता है, इस कारण इसे इस अपराध में भी दोषसिद्ध करार दिया जाना उचित है।
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि अभियुक्त हुकमसिंह ने उपर्युक्त रिश्वत राशि एक लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्य करने के लिये भ्रष्ट या अवैध साधन से प्राप्त की है, इस कारण उसका यह कृत्य धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार की परिधि में भी आता है व इस प्रकार से इसे इस अपराध में भी दोषसिद्ध करार दिया जाना उचित है।
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अपराध का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि अभियुक्त डॉक्टर दुर्गाशंकर ने उपर्युक्त रिश्वत राशि एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट एवं अवैध साधन से प्राप्त की है, इस कारण इसका यह कृत्य भी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार (दुराचरण) की परिधि में आता है और इस आधार पर इसे इस अपराध के आरोप में भी दोषसिद्ध किया जाना उचित है।
- आपराधिक प्र्रकरण सं0 53 / 2005 राज्य विरूद्ध डॉ0अरविन्दकुमार 37. जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन अपराध का प्रश्न है, अभियुक्त बाबूसिंह ने उपर्युक्त रिश्वत राशि एक लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्य करने के लिये भ्रष्ट या अवैध साधन से प्राप्त की है, इस कारण उसका यह कृत्य धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार की परिधि में भी आता है, इस कारण इसे इस अपराध में भी दोषसिद्ध करार दिया जाना उचित है।
- जहां तक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अपराध का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि अभियुक्त पदमसिंह ने उपर्युक्त राशि ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बाली के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर रहते हुये एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट एवं अवैध साधन से प्राप्त की, इस कारण इसका यह कृत्य भी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (2) के अधीन आपराधिक अवचार (दुराचरण) की परिधि में आने से इसे इस अपराध के आरोप में भी दोषसिद्ध किया जाना उचित है।